सिकंदराराऊ: नगर पंचायत हसायन में क्लर्क की नियुक्ति पर उठे सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता की आरटीआई पर सूचना आयोग हुआ सख्त
अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता पुष्पेंद्र वीर प्रताप सिंह द्वारा आरटीआई से नगर पंचायत हसायन में कार्यरत क्लर्क की नियुक्ति संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगी गई थी। राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि 24 जून 2026 तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती तो संबंधित जनसूचना अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन की दर से आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।