चित्तौड़गढ़: चामटी खेडा के बहुचर्चित आलोक हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने पड़ोसी युवक को सुनाई उम्र कैद, लगाया 80000 का जुर्माना
9 साल के आलोक उर्फ डुग्गू के अपहरण और हत्या के मामले में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम मामलों के विशिष्ट न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए पड़ोसी युवक जुल्फिकार को दोषी माना। उसे उम्र कैद तथा 80 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया। जुर्माना राशि में से 75000 क्षतिपूर्ति बच्चे की मां को अदा करने का आदेश दिया गया। यह जानकारी विशिष्ट लोक अभियोजक ने दी।