जिला न्यायालय मंडलेश्वर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
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मध्यस्थता से समय और धन दोनों की होती है बचत – प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अखिलेश जोशी
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पक्षकारों को मध्यस्थता, पारिवारिक विवादों के समाधान एवं निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी
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खरगोन 07 अगस्त 2026। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडलेश्वर द्वारा जिला न्यायालय मंडलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मध्यस्थता, पारिवारिक विवादों के समाधान, पॉक्सो अधिनियम, स्थायी लोक अदालत तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अखिलेश जोशी ने कहा कि मध्यस्थता (मीडिएशन) केवल वैवाहिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, संपत्ति विवाद सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का भी प्रभावी समाधान है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयीन प्रक्रिया का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो पाता है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से ऐसा समाधान निकाला जाता है जो सभी को स्वीकार्य होता है।
कुटुंब न्यायालय, मंडलेश्वर के प्रधान न्यायाधीश श्री पंकज सिंह माहेश्वरी ने कहा कि परिवार न्यायालय का उद्देश्य परिवारों को जोड़ना और पारिवारिक विवादों का शीघ्र समाधान करना है। उन्होंने बताया कि पति-पत्नी के विवादों में समझाइश एवं मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री प्रीति जैन ने पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमला एवं अश्लील सामग्री से संबंधित अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने, विशेष न्यायालयों में त्वरित सुनवाई, पीड़ित प्रतिकर योजना-2015 तथा निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के प्रावधानों की भी जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बिजली, पानी, डाक, दूरसंचार, परिवहन, अस्पताल, बैंकिंग एवं बीमा जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का निराकरण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है।
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