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आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिन्द 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳

36.4k views | Sagar Nagar, Sagar | Jan 26, 2026

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➡️ कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई: शाहगढ़ में श्मशान घाट की शासकीय भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा

➡️ शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, राजस्व अमला पूरी मुस्तैदी से करे कार्यवाही: कलेक्टर

जिला प्रशासन द्वारा शासकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के सख्त रुख और स्पष्ट निर्देशों के बाद शाहगढ़ अनुभाग के ग्राम सेमरा रामचंद्र में श्मशान घाट की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासनिक अमले द्वारा हटा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को भू-माफियाओं और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर श्रीमती पाल ने निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक उपयोग की भूमियों, गोचर, नदी-नालों और श्मशान घाट जैसी संवेदनशील शासकीय जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी ऐसी शिकायत आती है, तो संबंधित अनुभाग के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर के इन्हीं निर्देशों के परिपालन में शाहगढ़ एसडीएम श्री नवीन सिंह ठाकुर के साथ राजस्व अमले ने ग्राम सेमरा रामचंद्र पहुंचकर श्मशान घाट की आरक्षित शासकीय भूमि का सीमांकन किया और उसे अतिक्रमण मुक्त कराया।

CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Jansampark Madhya Pradesh #JansamparkMP #sagar

➡️ कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई: शाहगढ़ में श्मशान घाट की शासकीय भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा ➡️ शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, राजस्व अमला पूरी मुस्तैदी से करे कार्यवाही: कलेक्टर जिला प्रशासन द्वारा शासकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के सख्त रुख और स्पष्ट निर्देशों के बाद शाहगढ़ अनुभाग के ग्राम सेमरा रामचंद्र में श्मशान घाट की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासनिक अमले द्वारा हटा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को भू-माफियाओं और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए थे। कलेक्टर श्रीमती पाल ने निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक उपयोग की भूमियों, गोचर, नदी-नालों और श्मशान घाट जैसी संवेदनशील शासकीय जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी ऐसी शिकायत आती है, तो संबंधित अनुभाग के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर के इन्हीं निर्देशों के परिपालन में शाहगढ़ एसडीएम श्री नवीन सिंह ठाकुर के साथ राजस्व अमले ने ग्राम सेमरा रामचंद्र पहुंचकर श्मशान घाट की आरक्षित शासकीय भूमि का सीमांकन किया और उसे अतिक्रमण मुक्त कराया। CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Jansampark Madhya Pradesh #JansamparkMP #sagar

Sagar, Madhya Pradesh | Jun 3, 2026

➡️ जिले के समस्त स्कूल बस संचालक एवं स्कूल प्रबंधन की बैठक संपन्न

 कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर अपर कलेक्टर, सागर की अध्यक्षता में सागर जिले के समस्त स्कूल बस संचालकों एवं स्कूल प्रबंधन की बैठक आज कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक का संचालन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा किया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, सागर एवं उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), सागर उपस्थित थे।

बैठक में अपर कलेक्टर द्वारा समस्त स्कूल बस संचालकों को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने ऐसे सभी स्कूली वाहनों, जिनमें छात्राएं स्कूल आती-जाती हैं, उनमें महिला अध्यापिका अथवा महिला अटेंडर की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र की जानकारी से सभी को अवगत कराया गया, जिसमें स्कूल बस संचालक, स्कूल प्रबंधन, अभिभावक एवं जिला प्रशासन की जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
स्कूल बस संचालकों द्वारा निम्नलिखित मापदंडों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार बसों के आगे एवं पीछे बड़े और स्पष्ट अक्षरों में “स्कूल बस” लिखा होना चाहिए। यदि स्कूल बस किराये की है तो उस पर आगे एवं पीछे “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होना चाहिए। विद्यालय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चों को नहीं बैठाया जाए। प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। बसों की खिड़कियों में आड़ी पट्टियां (ग्रिल) अनिवार्य रूप से लगी हों। प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो। बस में स्कूल का नाम एवं टेलीफोन नंबर बड़े अक्षरों में लिखा हो। बस चालक को भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा वह पूर्व में यातायात नियमों के उल्लंघन का दोषी न पाया गया हो।

केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 17 के अनुसार बस में वाहन चालक के अतिरिक्त एक अन्य वयस्क व्यक्ति भी हो। यदि बस में छात्राएं हों तो महिला अध्यापक अथवा सहायिका की व्यवस्था सुनिश्चित हो। बच्चों के बस्ते रखने के लिए सीट के नीचे पर्याप्त स्थान होना चाहिए। बसों में नियमानुसार दो दरवाजे (प्रवेश एवं निर्गम) तथा आपातकालीन खिड़की हो। बस में गति नियंत्रक यंत्र 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति पर निर्धारित हो।

बसों के दरवाजों पर लगे ताले सही स्थिति में हों।
किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस की सुरक्षा जांच हेतु निरीक्षण करने की सुविधा हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल बस चालक का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से हो तथा वह मादक पदार्थों के सेवन का आदी न हो। नियमानुसार प्रत्येक 6 माह में चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के स्वामित्व अथवा अनुबंधित स्कूल वाहनों में निम्नलिखित मापदंडों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल प्रबंधन द्वारा यह संपूर्ण विवरण रखा जाए कि कौन सा बच्चा किस वाहन से स्कूल आता एवं जाता है। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन, वाहन पंजीयन, फिटनेस, परमिट, बीमा एवं पीयूसी प्रमाण पत्र की प्रतियां सुरक्षित रखी जाएं।

स्कूली वाहन के रूप में एलपीजी से संचालित वाहन का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जोखिमपूर्ण है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा एलपीजी संचालित वाहन से स्कूल न आए। ऐसा पाए जाने पर तत्काल पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग को सूचना दी जाए। प्रत्येक वाहन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही बच्चों का परिवहन किया जाए।
स्कूल परिसर में सुरक्षित स्थान पर सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत बच्चों को वाहन से उतारने एवं चढ़ाने की व्यवस्था की जाए। वाहनों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट, जीपीएस, स्पीड गवर्नर एवं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

स्कूली वाहनों में लगे जीपीएस की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। प्रत्येक स्कूल में “शाला परिवहन समन्वय समिति” का गठन किया जाए। बच्चों के माता-पिता (अभिभावकों) का दायित्व निम्नानुसार होगा।
अभिभावक बच्चों की सुरक्षा के प्रति स्वयं भी उत्तरदायी हैं तथा यह सुनिश्चित करें कि स्कूली वाहनों में सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है। चालक, परिचालक अथवा अन्य कर्मचारियों द्वारा नियमों के उल्लंघन की जानकारी तत्काल संबंधित स्कूल एवं राज्य प्राधिकरणों को दें। अभिभावक-शिक्षक बैठक (Parent-Teacher Meeting) में भाग लेकर बच्चों की सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा करें।

ऐसे वाहनों का उपयोग न करें जिनके पास वैध परमिट अथवा वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक चालक न हो।
ऐसे वाहनों में बच्चों को न बैठाएं जिनमें निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हों, जैसे ऑटो रिक्शा में अधिकतम 5 बच्चे। इस संवेदनशील विषय पर सतर्क पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएं। ऐसे अभिभावकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है जो न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले वाहनों से बच्चों को स्कूल भेजते हैं। पुलिस एवं परिवहन विभाग का दायित्व निम्नानुसार होगा।

स्कूल बस संचालकों एवं स्कूल प्रबंधन द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन की नियमित जांच, भौतिक सत्यापन एवं उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करना तथा स्कूलों एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

समस्त अभिभावकों से अपील की गई कि वे बच्चों को ऐसे स्कूली वाहनों से स्कूल न भेजें जो एलपीजी गैस किट से संचालित हों अथवा अनफिट प्रतीत होते हों।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को निर्देशित किया कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप स्कूल बसों का संचालन करें तथा वाहन में स्पीड गवर्नर, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयान कर भुगतान प्रमाण, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र एवं वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। साथ ही बैठक क्षमता के अनुसार ही छात्र-छात्राओं को बैठाया जाए। चेकिंग के दौरान कमियां पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी स्कूल प्रबंधन तत्काल “शाला परिवहन समन्वय समिति” का गठन करें, जो परिवहन व्यवस्था की निगरानी करेगी।

उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), सागर द्वारा नियमित चेकिंग करने तथा सभी चालकों को निर्धारित गणवेश में वाहन संचालन करने के निर्देश दिए गए।

अपर कलेक्टर, सागर द्वारा सभी से अपील की गई कि किसी भी वाहन चालक अथवा अटेंडर का चरित्र सत्यापन एवं आवश्यक जांच अवश्य कराई जाए। वर्तमान में स्कूलों में अवकाश होने के कारण 15 जून तक सभी स्कूली वाहनों को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तैयार कर लिया जाए। 15 जून के पश्चात नियमित रूप से स्कूली वाहनों की जांच की जाएगी।

CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Jansampark Madhya Pradesh #JansamparkMP #sagar

➡️ जिले के समस्त स्कूल बस संचालक एवं स्कूल प्रबंधन की बैठक संपन्न कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर अपर कलेक्टर, सागर की अध्यक्षता में सागर जिले के समस्त स्कूल बस संचालकों एवं स्कूल प्रबंधन की बैठक आज कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक का संचालन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा किया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, सागर एवं उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), सागर उपस्थित थे। बैठक में अपर कलेक्टर द्वारा समस्त स्कूल बस संचालकों को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने ऐसे सभी स्कूली वाहनों, जिनमें छात्राएं स्कूल आती-जाती हैं, उनमें महिला अध्यापिका अथवा महिला अटेंडर की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र की जानकारी से सभी को अवगत कराया गया, जिसमें स्कूल बस संचालक, स्कूल प्रबंधन, अभिभावक एवं जिला प्रशासन की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। स्कूल बस संचालकों द्वारा निम्नलिखित मापदंडों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार बसों के आगे एवं पीछे बड़े और स्पष्ट अक्षरों में “स्कूल बस” लिखा होना चाहिए। यदि स्कूल बस किराये की है तो उस पर आगे एवं पीछे “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होना चाहिए। विद्यालय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चों को नहीं बैठाया जाए। प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। बसों की खिड़कियों में आड़ी पट्टियां (ग्रिल) अनिवार्य रूप से लगी हों। प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो। बस में स्कूल का नाम एवं टेलीफोन नंबर बड़े अक्षरों में लिखा हो। बस चालक को भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा वह पूर्व में यातायात नियमों के उल्लंघन का दोषी न पाया गया हो। केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 17 के अनुसार बस में वाहन चालक के अतिरिक्त एक अन्य वयस्क व्यक्ति भी हो। यदि बस में छात्राएं हों तो महिला अध्यापक अथवा सहायिका की व्यवस्था सुनिश्चित हो। बच्चों के बस्ते रखने के लिए सीट के नीचे पर्याप्त स्थान होना चाहिए। बसों में नियमानुसार दो दरवाजे (प्रवेश एवं निर्गम) तथा आपातकालीन खिड़की हो। बस में गति नियंत्रक यंत्र 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति पर निर्धारित हो। बसों के दरवाजों पर लगे ताले सही स्थिति में हों। किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस की सुरक्षा जांच हेतु निरीक्षण करने की सुविधा हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल बस चालक का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से हो तथा वह मादक पदार्थों के सेवन का आदी न हो। नियमानुसार प्रत्येक 6 माह में चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के स्वामित्व अथवा अनुबंधित स्कूल वाहनों में निम्नलिखित मापदंडों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल प्रबंधन द्वारा यह संपूर्ण विवरण रखा जाए कि कौन सा बच्चा किस वाहन से स्कूल आता एवं जाता है। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन, वाहन पंजीयन, फिटनेस, परमिट, बीमा एवं पीयूसी प्रमाण पत्र की प्रतियां सुरक्षित रखी जाएं। स्कूली वाहन के रूप में एलपीजी से संचालित वाहन का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जोखिमपूर्ण है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा एलपीजी संचालित वाहन से स्कूल न आए। ऐसा पाए जाने पर तत्काल पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग को सूचना दी जाए। प्रत्येक वाहन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही बच्चों का परिवहन किया जाए। स्कूल परिसर में सुरक्षित स्थान पर सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत बच्चों को वाहन से उतारने एवं चढ़ाने की व्यवस्था की जाए। वाहनों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट, जीपीएस, स्पीड गवर्नर एवं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। स्कूली वाहनों में लगे जीपीएस की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। प्रत्येक स्कूल में “शाला परिवहन समन्वय समिति” का गठन किया जाए। बच्चों के माता-पिता (अभिभावकों) का दायित्व निम्नानुसार होगा। अभिभावक बच्चों की सुरक्षा के प्रति स्वयं भी उत्तरदायी हैं तथा यह सुनिश्चित करें कि स्कूली वाहनों में सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है। चालक, परिचालक अथवा अन्य कर्मचारियों द्वारा नियमों के उल्लंघन की जानकारी तत्काल संबंधित स्कूल एवं राज्य प्राधिकरणों को दें। अभिभावक-शिक्षक बैठक (Parent-Teacher Meeting) में भाग लेकर बच्चों की सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा करें। ऐसे वाहनों का उपयोग न करें जिनके पास वैध परमिट अथवा वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक चालक न हो। ऐसे वाहनों में बच्चों को न बैठाएं जिनमें निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हों, जैसे ऑटो रिक्शा में अधिकतम 5 बच्चे। इस संवेदनशील विषय पर सतर्क पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएं। ऐसे अभिभावकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है जो न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले वाहनों से बच्चों को स्कूल भेजते हैं। पुलिस एवं परिवहन विभाग का दायित्व निम्नानुसार होगा। स्कूल बस संचालकों एवं स्कूल प्रबंधन द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन की नियमित जांच, भौतिक सत्यापन एवं उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करना तथा स्कूलों एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। समस्त अभिभावकों से अपील की गई कि वे बच्चों को ऐसे स्कूली वाहनों से स्कूल न भेजें जो एलपीजी गैस किट से संचालित हों अथवा अनफिट प्रतीत होते हों। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को निर्देशित किया कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप स्कूल बसों का संचालन करें तथा वाहन में स्पीड गवर्नर, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयान कर भुगतान प्रमाण, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र एवं वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। साथ ही बैठक क्षमता के अनुसार ही छात्र-छात्राओं को बैठाया जाए। चेकिंग के दौरान कमियां पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी स्कूल प्रबंधन तत्काल “शाला परिवहन समन्वय समिति” का गठन करें, जो परिवहन व्यवस्था की निगरानी करेगी। उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), सागर द्वारा नियमित चेकिंग करने तथा सभी चालकों को निर्धारित गणवेश में वाहन संचालन करने के निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर, सागर द्वारा सभी से अपील की गई कि किसी भी वाहन चालक अथवा अटेंडर का चरित्र सत्यापन एवं आवश्यक जांच अवश्य कराई जाए। वर्तमान में स्कूलों में अवकाश होने के कारण 15 जून तक सभी स्कूली वाहनों को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तैयार कर लिया जाए। 15 जून के पश्चात नियमित रूप से स्कूली वाहनों की जांच की जाएगी। CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Jansampark Madhya Pradesh #JansamparkMP #sagar

Sagar, Madhya Pradesh | Jun 3, 2026

सागर जिले 03 जून की चर्चित राजनैतिक खबरे,मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं !

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Sagar Nagar, Sagar | Jun 3, 2026

आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिन्द 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 - Sagar Nagar News