हमीरपुर: परछा गाँव में निवासी एस सी एस टी एक्ट व अन्य धाराओं के तहत दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा
हमीरपुर जिले के जरिया थाना के गांव परछा निवासी जयप्रकाश व ठाकुरदास अभियुक्तों को एस सी एस टी व अन्य धारोंओ से संबंधित अभियुक्तों को एस सी एस टी एक्ट कोर्ट ने चार चार साल का कारावास,बारह बारह हजार का अर्थ दण्ड के अलावा पचीस हजार की क्षतिपूर्ति दिलाई है।