बीकानेर: 2022 के सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 44 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा, कोर्ट ने दिए आदेश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने वर्ष 2022 में हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को कुल 44.50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने 'पे एंड रिकवर' सिद्धांत लागू करते हुए बीमा कंपनी को पहले पूरी मुआवजा राशि अदा करने और बाद में वाहन मालिक से उसकी वसूली करने के निर्देश दिए हैं। मामल