झुंझुनू: झुंझुनू विशेष न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत सुरेश कुमार को 20 साल कठोर कारावास और ₹50000 के जुर्माने से किया दंडित
शुक्रवार 25 अक्टूबर को झुंझुनू की विशेष न्यायालय ने पोक्सो एक्ट में झुंझुनू सरकार बनाम सुरेश कुमार के केस में फैसला सुनाते हुए, अभियुक्त को धारा पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास ₹50000 के अर्थ दंड तथा धारा 450 में 7 वर्ष का कठोर कारावास व ₹30000 के अर्थ दंड से दंडित किया है, 2019 को परिवारी ने पुलिस थाना उदयपुरवाटी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।