सरधना: सिवाया गांव में 10 वर्ष पूर्व हुई दहेज हत्या के मामले में न्यायालय एडीजे 20 ने सुनाई 8 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना दौराला पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल मेरठ द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2016 में हुए दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त इकरामुद्दीन पुत्र जमील निवासी ग्राम सिवाया थाना दौराला 8 वर्ष का आवास और दंडित किया गया घटना के बारे में जानकारी देते हुए थाने इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि AdJ 20 द्वारा सजा सुनाई गई