म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 द्वारा राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम बनाया गया है।इसी तारतम्य में कलेक्टर गौरव चैनल द्वारा म.प्र.. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा से बाह्य लंबित प्रकरण का निराकरण नहीं करने पर तहसील