संगरिया: अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने पोस्त रखने के आरोपी को सुनाई कठोर कारावास की सजा
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने सोमवार दोपहर 12 बजे निर्णय सुनाते हुए अवैध रूप से पोस्त रखने के आरोपी गुरसेवक सिंह को एन डी पी एस एक्ट में दोषी मानते हुए दोषसिद्ध ठहराए हैं अपराध में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश कुमार ने पैरवी की ।