लबकनी में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, धारा-163 लागू
देवरिया, 31 अगस्त। ग्राम सभा लबकनी में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बने संवेदनशील माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ग्राम लबकनी की सीमा में बाहरी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि जनपद में पहले से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत 15 अक्टूबर 2026 तक निषेधाज्ञा लागू है। गौरीबाजार थाना प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार, 29 जुलाई की रात लबकनी गांव में सरकारी खलिहान की खाली जमीन पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति चबूतरा बनाकर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया गया था। पुलिस और राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर इसे रुकवा दिया था।
घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लबकनी में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों के प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Deoria, Deoria | Aug 31, 2026