बहराइच: बहराइच एनडीपीएस कोर्ट ने चरस बरामदगी मामले के अभियुक्त को दिया दोषी करार सुना 10 माह के कठोर कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने 24 सितंबर 2023 में बेरिया समय मंदिर के पास से 600 ग्राम अवैध चरस बरामदगी मामले के अभियुक्त को 10 माह के कठोर कारावास व 20000 के जमाने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को एडीजीसी क्रिमिनल प्रेम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मामले में पुलिस ने 5 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था।