रॉबर्ट्सगंज: विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने गैंग लीडर समेत दो को सुनाई दो-दो वर्ष कैद की सजा एवं पांच-पांच हजार का लगाया जुर्माना
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर लालचंद बिंद व सक्रिय गैंग सदस्य मनीलाल बिंद को 2-2 वर्ष की कठोर कैद एवं 5-5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।