बक्सर: बीमा क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को फटकारा, ₹3.77 लाख देने का आदेश
Buxar, Buxar | Aug 1, 2026 सेवा में लापरवाही बीमा कंपनी को भारी पड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनिवर्सल सैंपू जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी मानते हुए कुल 3 लाख 77 हजार 640 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला परिवाद पत्र संख्या 33/2017 से जुड़ा है। परिवादी अमरिंदर चौबे ने इलाहाबाद बैंक, पुराना भोजपुर शाखा से महिंद्रा गुजरात ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लिया था।