उचकागांव: साथी गांव में मारपीट के मामले में पिता और दो बेटों को तीन-तीन साल की सजा
गोपालगंज।जिला सत्र न्यायाधीश-9 राकेश रंजन सिंह की अदालत ने मारपीट के आठ साल पुराने मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी हरेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता।