कसरावद न्यायालय के एडीपीओ हरेसिंह पाण्डर ने बताया कि दिनांक 25.04.2019 को अल्केश नाम के व्यक्ति को पीकअप वाहन क्र.एम.पी. 10 जी.1533 के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक चलते हुए सामने से टक्कर मार दी थी जिससे अल्केश के गम्भीर चोट आई थी । माननीय जेएमएफसी न्यायालय कसरावद द्वारा आरोपी मनीष पिता खण्डू पटेल दोषसिद्ध पाते हुये 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।