प्रेस विज्ञप्ति
जिला जनसंपर्क कार्यालय, सहरसा
दिनांक: 07 अगस्त, 2026
50 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त कर पुराने यातायात चालानों से पाएं छुटकारा
लंबित यातायात चालानों पर 50 प्रतिशत तक की छूट, राष्ट्रीय लोक अदालत में कराएं लंबित ई-यातायात चालानों का निपटान
सहरसा। आगामी 12 सितंबर, 2026 को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित लंबित ई-चालानों के अधिक से अधिक निष्पादन को लेकर आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा श्री दिनेश शर्मा द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा सुजीत कुमार बरनवाल, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), सहरसा एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सहरसा उपस्थित रहे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित लंबित ई-चालानों का अधिक से अधिक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने इस विशेष अवसर की जानकारी अधिक से अधिक वाहन स्वामियों एवं आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकें।
31 मार्च, 2026 तक के पात्र लंबित ई-चालानों पर 50 प्रतिशत तक की छूट
जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल ने बताया कि एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत 31 मार्च, 2026 तक के पात्र लंबित यातायात ई-चालानों के निपटान पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि आगामी 12 सितंबर, 2026 को आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्र वाहन स्वामी एवं चालक अपने पुराने लंबित यातायात ई-चालानों का निपटान लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं और नियमानुसार चालान की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इन सामान्य यातायात उल्लंघनों में मिलेगा छूट का लाभ
योजना के तहत सामान्य प्रकृति के यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित पात्र ई-चालानों पर छूट प्रदान की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से—
- बिना हेलमेट के वाहन चलाना,
- बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाना,
- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना,
- चालक की नियुक्ति/प्राधिकरण से संबंधित सामान्य उल्लंघन,
- निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना,
- रेड लाइट एवं स्टॉप साइन का उल्लंघन करना
जैसे सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित पात्र ई-चालान शामिल हैं।
वाणिज्यिक एवं गंभीर यातायात उल्लंघनों पर नहीं मिलेगी छूट
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक ई-चालानों पर इस योजना के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त गंभीर प्रकृति के यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी छूट के दायरे से बाहर रखा गया है।
इनमें मुख्य रूप से ओवरलोडिंग, परमिट नियमों का उल्लंघन, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना तथा नशे की हालत में वाहन चलाना जैसे गंभीर उल्लंघन शामिल हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उठाएं लाभ, पुराने चालानों का कराएं निपटान
जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि जिनके 31 मार्च, 2026 तक के पात्र यातायात ई-चालान लंबित हैं और चालान की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है, वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं।
ऐसे व्यक्ति 12 सितंबर, 2026 को आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने पात्र लंबित ई-चालानों का निपटान कराकर 50 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र वाहन स्वामियों एवं चालकों से राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा अपने पुराने लंबित यातायात ई-चालानों का समय पर निपटान कराने की अपील की गई है।