शाजापुर: हत्या के प्रयास के आरोपीगण को जिला न्यायालय ने 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई
दिनांके25.10.2021की रात्रि को आरोपीगण जगदीश जाट निवासी ग्राम लोंदिया तथा विशाल निवासी आदित्यनगर शाजापुर ने नरेन्द्रसिंह के सिर पर लोहे की रॉड मार दी थी।उक्त प्रकरण में दोनो आरोपीगण को न्यायालय माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा धारा 307/34, 506 भाग 2 भा.द.वि. में दोषी पाते पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।