श्री गंगानगर: बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला कलक्टर ने दिए निर्देश
Shree Ganganagar, Ganganagar | Apr 15, 2026
जिले में बाल विवाह आयोजनों पर प्रभावी रोकथाम को लेकर जिला कलक्टर डाॅ. अमित यादव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुधवार दोपहर 1:00 बजे पत्र प्रेषित कर आवश्यक निर्देश दिये हैं।जिला कलक्टर ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह अपराध है। बाल विवाह की रोकथाम के लिये आखातीज व पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर विशेष ध्यान दिया जाये।