कासगंज: कासगंज में न्यायालय ने एक आरोपी को सुनाई 2 साल की सजा, लगाया ₹8000 का जुर्माना
थाना सिढपुरा पर पंजीकृत धारा 279/304ए/427 से सम्बन्धित आरोपी ग्रीश पुत्र ओमकार निवासी नगला कछियान थाना सिढ़पुरा जनपद कासगंज को न्यायालय कासगंज द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभि0 उपरोक्त को 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।