लुण्ड्रा: सरगुजा जिले में नर्सिंग होम एक्ट के मानकों का पालन अनिवार्य, फायर सेफ्टी और चिकित्सकों के पंजीयन सहित दस्तावेज पूर्ण
हम आपको बता दें कि आज दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार को दोपहर 3 बजे जनसंपर्क पियारो ग्रुप से मिली जानकारी अनुसार जिले में संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता सुरक्षा एवं नियमानुसार स्वस्थ सुरक्षित करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सरगुजा द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।