शाहजहाँपुर में 2 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, सभा-जुलूस पर प्रतिबंध
आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बीएनएस की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आपको बता दे 6 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक* प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार अब बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या कोई सामूहिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना और दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
Shahjahanpur, Shahjahanpur | Aug 6, 2026