जांजगीर: जांजगीर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला सुरक्षा को लेकर पीड़िता की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई
जांजगीर के केरा रोड निवासी राहुल सिंह उर्फ सोना, पीड़िता के घर में छिपकर घुसा था। पीड़िता किचन में काम कर रही थी तभी आरोपी ने उसे पकड़ने की कोशिश की और अपशब्द कहे। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी भाग गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना जांजगीर में मामला दर्ज हुआ। खास बात ये है कि नवीन भारतीय न्याय संहिता के तहत एक साल के भीतर FIR, विवेचना, चालान और गवाहों का।