म.प्र.आबकारी अधि.1915 की धारा 24 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये कलेक्टर ने होली त्योहार के अवसर पर कानून व्यवस्था तथा शान्ति बनाये रखने के लिये मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित किये जाने हेतु करकेली सहित जिले की सभी कम्पोजिट देशी/विदेशी मदिरा दुकाने,देशी मद्यभाण्डागार एवं एफ.एल.3(क)के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है जो 3 मार्च को शाम 6 बजे तक रहेगा।