भीलवाड़ा। पारिवारिक विवाद में अपनी ही बहन और भांजे पर तेजाब फेंकने वाले कांवाखेड़ा निवासी राधेश्याम रेगर को अदालत ने 10 वर्ष के साधारण कारावास और 10 हज़ार रूपये के जुर्माने की सजा दी है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार जैन ने यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने जानकारी दी।