फरेंदा: पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 1996 के मारपीट मामले में आरोपी को एक दिन की सजा और ₹1500 का जुर्माना
महराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 1996 के मारपीट मामले में आरोपी छोटेलाल पुत्र घिसियावन को न्यायालय जेएम फरेंदा ने एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त सजा होगी। आरोपी पर IPC की धारा 323, 324, 504 में मामला दर्ज था। यह मामला 1 जून 1996 को गाली-गलौज व मारपीट का था।