सिकंदराराऊ: माननीय न्यायालय ने थाना सिकन्द्राराऊ के सड़क दुर्घटना के अभियोग में 1 अभियुक्त को सजा व अर्थदंड की सुनाई सजा
थाना सिकन्द्राराऊ पर विपिन कुमार पुत्र नेकसेराम निवासी सिधोली के विरुद्ध सड़क दुर्घटना का एक अभियोग पंजीकृत था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय जे0एम0 सिकन्द्राराऊ द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।