सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में स्पष्ट करते हुए कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की चयन की प्रक्रिया (कॉलेजियम के फैसले) सूचना के अधिकार आरटीआई और न्यायिक समीक्षा के बाहर है। जजों की चयन प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती है।
बेंच ने कहा कि कॉलेजियम का फैसला उसकी अपनी समझ और संतुष्टि पर आधारित होता है और न तो हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट किसी उम्मीदवार की सिफारिश को लेकर याचिकाएं सुनकर या निर्देश जारी करके उसमें कोई कमी निकाल सकते हैं।
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Korba, Korba | Jun 23, 2026