Public App Logo
Jansamasya
News
पुलिस
Maharashtra
Bjp
National
Police
Bihar
कांग्रेस
Congress
Modi
Delhi
Viral
Up
अमित_शाह
Bollywood
Breakingnews
Narendramodi
Madhya_pradesh
Pmmodi
Rahulgandhi
यूपी
Uttarpradesh
Haryana
Cricket
Lucknow
Uttarakhand
Sambalpur
Crimenews
Karnataka

चमोली-कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू,16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंगो एवं स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन ने लिया निर्णय,कई संगठनों ने कर्णप्रयाग कूच का किया था आवाहन। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने परगना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 20 जून की शाम 7 बजे से 27 जून तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भीड़, विरोध प्रदर्शन या सामूहिक गतिविधियों को नियंत्रित कर कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक धारा 163 के तहत क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, हथियार लेकर चलना और भड़काऊ नारेबाजी पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की अपील- अफवाहों से रहें दूर पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चमोली प्रशासन और पुलिस विभाग पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति, सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। #uttarakhand #Chamoli

Ramnagar, Nainital | Jun 20, 2026

MORE NEWS

चमोली-कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू,16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंगो एवं स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन ने लिया निर्णय,कई संगठनों ने कर्णप्रयाग कूच का किया था आवाहन। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने परगना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 20 जून की शाम 7 बजे से 27 जून तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भीड़, विरोध प्रदर्शन या सामूहिक गतिविधियों को नियंत्रित कर कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक धारा 163 के तहत क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, हथियार लेकर चलना और भड़काऊ नारेबाजी पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की अपील- अफवाहों से रहें दूर पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चमोली प्रशासन और पुलिस विभाग पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति, सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। #uttarakhand #Chamoli - Ramnagar News