बड़ी ख़बर: बिना पर्चे के नशीली या प्रतिबंधित दवा बेची, तो सीधे जेल और लाइसेंस रद्द!
Breking News: युवाओं को नशे के दलदल से बचाने और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए ज़िला प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपना लिया है।
डीएम प्रतिभा रानी की अध्यक्षता और एसपी शुभांक मिश्रा की मौजूदगी में हुई जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में दवा दुकानदारों को लेकर बेहद कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
🚫 लाइसेंस होगा रद्द:** अगर कोई भी मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर के पर्चे (Prescription) के प्रतिबंधित, नशीली, शेड्यूल H या शेड्यूल X श्रेणी की दवाएं बेचता पाया गया, तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
* 🔒 **होगी जेल और दुकान सील:** नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, भारी जुर्माना लगेगा और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
* 🎯 **इन दवाओं पर विशेष नज़र:** युवा पीढ़ी में बढ़ रहे कफ सिरप, �