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पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब फॉर्म-6 भरने वाले प्रत्येक नए आवेदक को अपने माता-पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह घोषणा-पत्र भरे बिना ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ सकेगा। यदि माता-पिता पहले SIR प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, तो उनके विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ (पार्ट नंबर) और मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक की जानकारी देनी होगी। वहीं, शामिल नहीं होने की स्थिति में उनके नाम और उपलब्ध होने पर EPIC नंबर दर्ज करना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इस व्यवस्था से नए मतदाताओं की पहचान सत्यापित करना आसान होगा और अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता कम पड़ेगी। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों ने इस बदलाव की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फॉर्म-6 में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना और राजपत्र संशोधन आवश्यक है। #SIR #OnlineApplication #ChunavAayog #GiridihNews

Jharkhand, India | Jul 14, 2026

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