
समाहरणालय, नवादा
(जन-सम्पर्क शाखा)
प्रेस विज्ञप्ति
संख्या :- 603
दिनांक :- 28.07.2026
*बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष धावादल का संचालन, एक बाल श्रमिक को नियोजन से कराया गया विमुक्त*
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में आज दिनांक 28 जुलाई, 2026 को नवादा जिला अंतर्गत नवादा प्रखंड में बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष धावादल का संचालन किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संस्थानों का सघन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के क्रम में एक बाल श्रमिक की पहचान कर उसे नियोजन से विमुक्त कराया गया। साथ ही संबंधित नियोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
अभियान के दौरान दुकानदारों, प्रतिष्ठानों के संचालकों एवं आमजनों को जागरूक करते हुए बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, ढाबा, कल-कारखाने अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है। वहीं 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के नियोजन को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विनियमित किया गया है तथा उन्हें जोखिमपूर्ण (Hazardous) कार्यों में नियोजित करना प्रतिबंधित है।
श्रम अधीक्षक, नवादा ने कहा कि जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाते रहेंगे। उन्होंने सभी नियोजकों से अपील की कि वे बाल श्रम संबंधी कानूनों का पूर्णतः पालन करें।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Nawada, Bihar | Jul 28, 2026