*रायपुर ब्रेकिंग--*
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला
निर्वाचित नगरी निकाय निर्वाचित सदस्यों पर नियम लागू कर दिए हैं।
*छत्तीसगढ़ नगरपालिक नियम, 2022 में नए संशोधन
नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रतिबंध प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू हो गया है*
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Sakti, Sakti | Aug 10, 2026