
अररिया जिले में स्कूल की समयावधि के दौरान कोचिंग संचालन पर रोक, जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
अररिया जिले में अब विद्यालय की समयावधि (सुबह 09:30 बजे से संध्या 04:00 बजे तक) के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं हो सकेगा। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज को आवश्यक और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
विद्यालय की अवधि में कोचिंग संस्थान चलने के कारण विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम होती है।विशेषकर कक्षा 09 से 12 तक के विद्यार्थियों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है। सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) के प्रधानाध्यापकों के साथ हुई बैठक में भी यह बात सामने आई थी कि स्कूल के समय पर कोचिंग संचालन होने से उपस्थिति पर असर पड़ रहा है। साथ ही, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमानुसार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी निबंधित कोचिंग संस्थानों की सूची बनाई जाए और गैर-निबंधित कोचिंग संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई कर उन्हें बंद कराया जाए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 09:30 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच अपनी कक्षाएं न चलाएं, हालांकि वे इस समयावधि के पहले या बाद में कक्षाएं संचालित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
इसके अतिरिक्त, कोचिंग संस्थानों के संचालन में सरकारी या गैर-सरकारी विद्यालयों के किसी भी शिक्षक या कर्मी के कार्यरत न होने की पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई शिक्षक या कर्मी कोचिंग संचालन में संलिप्त पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत उपलब्ध कराए, ताकि उन पर विभागीय #DharadharNews #ararianews कार्रवाई की जा सके।