
पेंशनरों को बड़ी राहत, क्लास-III कर्मचारियों का पूरा बकाया जारी करने के आदेश
क्लास-I व II पेंशनरों को एरियर की अतिरिक्त 15 फीसदी राशि मिलेगी
शिमला, 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लंबित एरियर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त (पेंशन) विभाग ने क्लास-III कर्मचारियों के मामले में शेष 30 प्रतिशत पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर की पूरी राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद इन कर्मचारियों के पेंशन एरियर का बकाया शून्य हो जाएगा।
वहीं, इसी अवधि में सेवानिवृत्त हुए क्लास-I और क्लास-II कर्मचारियों को कुल लंबित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर की अतिरिक्त 15 प्रतिशत राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है।
वित्त विभाग की ओर से 23 सितंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में यह भुगतान किया जाएगा। पेंशन वितरण प्राधिकरणों और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित एरियर की राशि सितंबर 2026 की पेंशन के साथ, जो अक्टूबर 2026 में देय होगी, पेंशनरों के खातों में जारी की जाए।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले जारी की गई अंतरिम राहत और महंगाई राहत की किस्तों को सकल एरियर में समायोजित किया जाएगा और उसके बाद ही शुद्ध राशि का भुगतान होगा। यदि किसी पेंशनर को पेंशन या पारिवारिक पेंशन की कोई अतिरिक्त राशि पहले भुगतान हुई है और उसकी वसूली बनती है, तो उसे भी बकाया एरियर से समायोजित किया जाएगा।
वित्त विभाग ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, को भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, 21 सितंबर 2026 को शेष एरियर के भुगतान को लेकर जारी कार्यालय ज्ञापन को उसी तारीख से वापस ले लिया गया है।