
सीईओ जिला पंचायत भिण्ड ने ग्राम पंचायत एण्डोरी सचिव को किया निलंबित
वित्तीय अनियमितता एवं नियमों की अवहेलना और शासकीय धन के गबन करने पर हुई कार्रवाई
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत एण्डोरी सचिव श्री रामवीर चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
सीईओ जिला पंचायत भिण्ड श्री चौहान ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद का पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2026 के अनुसार ग्राम पंचायत एण्डोरी जनपद पंचायत गोहद के सचिव श्री रामवीर चौहान द्वारा शासकीय पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये घोर वित्तीय अनियमितता, नियमों की अवहेलना और शासकीय धन का गबन किया गया है।
15वाँ वित्त आयोग की राशि का नियम विपरीत जाकर अवैध उपयोग किया है, तथा सामग्रियों के क्रय में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों तथा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। सचिव के द्वारा बडी राशि 2994168/- का वित्तीय कूटरचित स्वेच्छा चारिता से व्यय किये जाने का उल्लेख किया गया है।
म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 तथा म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन, तथा अपील) नियम 1999 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आरोपी सचिव के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
अतः ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता एवं नियमों की अवहेलना और शासकीय धन के गबन करने के कारण श्री रामवीर सिंह चौहान सचिव ग्राम पंचायत एण्डोरी जनपद पंचायत गोहद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, तथा श्री चौहान के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर विभागीय जांच अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद एवं प्रस्तुत कर्ता अधिकारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को नियत किया जाता है।
निलंबन काल में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहद नियत किया जाता है, तथा निलंबन काल में संबंधित को शासन के नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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