#मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण के लिए छात्र संख्या के आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, योग्य शिक्षक, आईसीटी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अन्य जरूरी सुविधाओं के मानकों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था के तहत सभी निजी स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और हर साल 30 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों पर उसी शैक्षणिक सत्र में विचार किया जाएगा। बिना नई मान्यता के कोई भी स्कूल नई शाखा शुरू नहीं कर सकेगा। आवेदन मिलने के बाद अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा।
अगर कोई निजी #स्कूल नियमों का पालन नहीं करता है, तो पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का जुर्माना, मान्यता निलंबित या रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं, मान्यता रद्द होने की स्थिति में स्कूलों को अपील करने का अधिकार भी दिया गया है।
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Indore, Indore | Aug 5, 2026