
अमानक बीज पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई,
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दमोह के 4 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
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बीज परीक्षण में अंकुरण प्रतिशत मानक से कम मिला, एक सप्ताह में जवाब तलब
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निलंबन अवधि में बीज विक्रय, भंडारण और परिवहन पर रोक
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खरीफ 2026-27 के दौरान जिले में चलाए जा रहे बीज गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के तहत कृषि विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए चार बीज विक्रेताओं की बीज विक्रय अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित कर दी है। कार्रवाई के तहत मेसर्स जबेरा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सिंग्रामपुर, मेसर्स श्री गणेश बीज भंडार नोहटा, मेसर्स मां नर्मदा कृषि केंद्र एंड फर्टिलाइजर सिंगपुर तथा मेसर्स श्री राम कृषि सेवा केंद्र तेजगढ़ के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं बीज गुण नियंत्रण निरीक्षक द्वारा इन प्रतिष्ठानों से बीज के नमूने लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला, सागर भेजे गए थे। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में बीज का अंकुरण प्रतिशत निर्धारित मानकों से कम पाए जाने पर संबंधित बीजों को अमानक घोषित किया गया।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं बीज पंजीयन अधिकारी जे.एल. प्रजापति ने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए चारों प्रतिष्ठानों की बीज विक्रय अनुज्ञप्ति निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार के बीज का विक्रय, भंडारण अथवा परिवहन नहीं कर सकेंगे।