
हथियार तस्करी मामले में तारा सिंह दोषी करार, मिली एक साल पांच महीने की सजा
बलिया (बेगूसराय)। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) रणधीर कुमार की अदालत ने दिनांक 28-07-2026 मंगलवार को अवैध हथियार रखने के एक पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 216/2011 (जी.आर. नंबर 3697/2011) की सुनवाई करते हुए आरोपी तारा सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एक साल पांच महीने की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2011 का है। साहेबपुर कमाल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुखदेव सिंह का 55 वर्षीय पुत्र तारा सिंह को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट (आयुध अधिनियम) की धारा 25(1-B)a, c, 26 और 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया
मामले में पुलिस द्वारा 21 दिसंबर 2011 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद 20 मई 2013 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप (फ्रेमिंग ऑफ चार्ज) तय किए गए थे। पिछले 15 वर्षों से न्यायालय में इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही थी।
अभियोजन पक्ष ने मजबूती से रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान सरकार (राज्य) की ओर से विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (SDPO) श्री फिरोज अहमद ने अदालत के सामने गवाहों और पुख्ता सबूतों को पेश किया। अभियोजन पक्ष की अकाट्य दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तारा सिंह को दोषी पाते हुए जेल की सजा सुनाई।
(तस्वीर केवल प्रतिकात्मक है)
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