
➡️ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी अधिसूचित फसल का बीमा 31 जुलाई तक अवश्य कराएं
किसान बंधु वर्ष 2026 में अल-नीनो के संभावित प्रभाव से अनियमित वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को देखते हुए अपनी खरीफ फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसाान कल्याण विभाग ने किसान बंधुओं से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी अधिसूचित फसल का बीमा 31 जुलाई 2026 तक अवश्य कराएं। फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि एवं मौसम के कारण होने वाले अन्य जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करता है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में खरीफ 2026 में जिले स्तर पर मूंग और पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का, धान सिंचित, धान असिंचित अधिसूचित है। किसान द्वारा देय प्रीमियम मूंग फसल का 618, सोयाबीन हेतु 766, मक्का हेतु 694, धान सिंचित हेतु 946, धान असिंचित हेतु 652 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। उन्होने अऋणी अथवा कालातीत (एन.पी.ए.) कृषक भाईयों से अनुरोध किया है कि वे कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक व आधारकार्ड तथा बटाईदार कृषक के लिए आवश्यक दस्तावेज खोटनामा, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, आधारकार्ड एवं कृषि भूमि स्वामी का आधारकार्ड ले जाकर फसल बीमा करवा सकते है। इस हेेतु फार्मर आईडी भी बना हुआ होना आवश्यक है। उन्होने बताया कि फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रचार-प्रसार करने के लिए जा रहे है, किसान भाई इन प्रतिनिधियों से भी फसल बीमा संबंधी जानकारी ले सकते है। इसकेे अलावा फसल बीमा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन नम्बर 14447 पर भी संपर्क किया जा सकते है। किसान बंधु अंतिम तिथि का इंतजार न करें, आज ही निकटतम बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केन्द्र, फसल बीमा पोर्टल, फसल बीमा ऐप एवं अधिकृत बीमा कंपनी के मध्यस्थ के माध्यम से फसल बीमा कराएं।
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