*"ऑपरेशन कन्विक्शन"* अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप थाना चन्दौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 205/2021 धारा 302,201 भादवि में अभियुक्त 1.हरिओम गोस्वामी पुत्र राधेश्याम निवासी फेसुडा थाना सैयदराजा को *आजीवन कारावास की सजा व 25000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।* अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। 2.हंसराज गोस्वामी पुत्र राधेश्याम गोस्वामी 3.लालमनी पत्नी राधेश्याम गोस्वामी निवासी ग्राम फेसुडा थाना सैयदराजा चन्दौली को *05 वर्ष की सजा व 5000 रु.के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।