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कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर नौ राजस्व अधिकारियों पर लगाया 9 हजार 500 का अर्थदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने नौ राजस्व अधिकारियों पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावदा, तहसीलदार सैलाना, तहसीलदार रावटी, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग), तहसीलदार जावरा, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर, न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ़ तथा न्यायालय नायब तहसीलदार पिपलौदा के कुल 38 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावदा श्री भगवान सिंह ठाकुर पर 04 लंबित प्रकरणों के लिए 1000 रुपये, तहसीलदार सैलाना श्री कुलभूषण शर्मा पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये, तहसीलदार रावटी श्रीमती वंदना किराडे पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग) श्री ऋषभ ठाकुर पर 04 लंबित प्रकरणों के लिए 1000 रुपये, तहसीलदार जावरा श्री सहदेव मौरे पर 20 लंबित प्रकरणों के लिए 5000 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर श्री वैभव जैन पर 03 लंबित प्रकरणों के लिए 750 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट श्री पंकज पवैया पर 02 लंबित प्रकरणों के लिए 500 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ़ श्री रामकलेश साकेत पर 02 लंबित प्रकरणों के लिए 500 रुपये तथा न्यायालय नायब तहसीलदार पिपलौदा श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। #JanSampark #ratlam

Ratlam, Madhya Pradesh | Jul 11, 2026

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अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत ने बाजना तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण

फार्मर रजिस्ट्री, सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश

 अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत ने शनिवार को बाजना तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री, लघु सिंचाई संगणना, सीएम हेल्पलाइन तथा नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री रावत ने तहसीलदार श्री मनीष जैन से फार्मर रजिस्ट्री अभियान की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। तहसीलदार ने बताया कि पटवारियों के माध्यम से ग्रामवार कृषकों की सूची तैयार कराई जा रही है तथा जिन कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री अभी शेष है, उनकी कारण सहित पृथक सूची तैयार की जा रही है। इस व्यवस्थित कार्यप्रणाली की अपर कलेक्टर ने सराहना करते हुए अभियान को और अधिक गति देने के निर्देश दिए।

अपर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर शासन की मंशानुरूप कार्य करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
#JanSampark #ratlam

अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत ने बाजना तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण फार्मर रजिस्ट्री, सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत ने शनिवार को बाजना तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री, लघु सिंचाई संगणना, सीएम हेल्पलाइन तथा नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री रावत ने तहसीलदार श्री मनीष जैन से फार्मर रजिस्ट्री अभियान की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। तहसीलदार ने बताया कि पटवारियों के माध्यम से ग्रामवार कृषकों की सूची तैयार कराई जा रही है तथा जिन कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री अभी शेष है, उनकी कारण सहित पृथक सूची तैयार की जा रही है। इस व्यवस्थित कार्यप्रणाली की अपर कलेक्टर ने सराहना करते हुए अभियान को और अधिक गति देने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर शासन की मंशानुरूप कार्य करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। #JanSampark #ratlam

Ratlam, Madhya Pradesh | Jul 12, 2026

जैविक हाट बाजार में 43 हजार 795 रुपये से अधिक के जैविक उत्पादों का हुआ विक्रय

 जिले में रविवार को आयोजित जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार में किसानों द्वारा लाए गए जैविक उत्पादों को उपभोक्ताओं ने उत्साहपूर्वक खरीदा। हाट बाजार में विभिन्न विकासखंडों से आए पांच जैविक किसानों ने अपने उत्पादों का विक्रय किया, जिससे कुल 43 हजार 795 रुपये से अधिक का कारोबार हुआ।

धामनोद से आए किसान श्री चंद्रभानु ने जैविक अनाज, दालें, सब्जियां, फल, केसर आम एवं मूंगफली का 14 हजार 290 रुपये का विक्रय किया। वहीं सादाखेड़ी के श्री दिलीप धाकड़ ने शहद का 7 हजार 625 रुपये, करिया के श्री दिलीप पाटीदार ने देसी घी का 18 हजार 600 रुपये, रतलाम के श्री प्रवीण पटेल ने 1 हजार 280 रुपये तथा लुनेरा के श्री नंदकिशोर पटेल ने जैविक गेहूं का 2 हजार रुपये का विक्रय किया।

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण एवं रसायनमुक्त खाद्य सामग्री पहुंचाना है।
Department of Agriculture, Madhya Pradesh 
Jansampark Madhya Pradesh 
#JanSampark #ratlam

जैविक हाट बाजार में 43 हजार 795 रुपये से अधिक के जैविक उत्पादों का हुआ विक्रय जिले में रविवार को आयोजित जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार में किसानों द्वारा लाए गए जैविक उत्पादों को उपभोक्ताओं ने उत्साहपूर्वक खरीदा। हाट बाजार में विभिन्न विकासखंडों से आए पांच जैविक किसानों ने अपने उत्पादों का विक्रय किया, जिससे कुल 43 हजार 795 रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। धामनोद से आए किसान श्री चंद्रभानु ने जैविक अनाज, दालें, सब्जियां, फल, केसर आम एवं मूंगफली का 14 हजार 290 रुपये का विक्रय किया। वहीं सादाखेड़ी के श्री दिलीप धाकड़ ने शहद का 7 हजार 625 रुपये, करिया के श्री दिलीप पाटीदार ने देसी घी का 18 हजार 600 रुपये, रतलाम के श्री प्रवीण पटेल ने 1 हजार 280 रुपये तथा लुनेरा के श्री नंदकिशोर पटेल ने जैविक गेहूं का 2 हजार रुपये का विक्रय किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण एवं रसायनमुक्त खाद्य सामग्री पहुंचाना है। Department of Agriculture, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh #JanSampark #ratlam

Ratlam, Madhya Pradesh | Jul 12, 2026

Friends #aesthetic

Friends #aesthetic

Ratlam Nagar, Ratlam | Jul 12, 2026

विश्व जनसंख्या दिवस पर जिले में हुई जागरूकता गतिविधियां आयोजित

बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखें : सीएमएचओ

विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर रतलाम जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष का नारा "जब तक बच्चों में हो सही अंतर, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल " निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के संबंध में जिला प्रशिक्षण केंद्र वीरिया खेड़ी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएमएचओ डॉ किरण वाडिवा  ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहला बच्चा शादी के 2 साल बाद और पहले और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर रखने के संबंध में परिवार कल्याण के अस्थाई साधनों को अपनाने की दिशा में दंपतियों को प्रेरित किया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अस्थाई साधन के रूप में रतलाम जिले में नए साधन इंप्लांट उपलब्ध है ,  जिसकी बाजार में कीमत लगभग 8 हजार रुपए है,   जिला चिकित्सालय रतलाम और मेडिकल कॉलेज रतलाम  में इसकी निशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। परिवार कल्याण के स्थाई साधन अर्थात ऑपरेशन के संबंध में सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही सेवाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने अनुरोध किया कि परिवार कल्याण स्थाई ऑपरेशन करने के लिए दूसरे बच्चे की आयु कम से कम 9 माह हो, और बच्चे को खसरे का टीका लगवाने के बाद ही स्थाई साधन के रूप में सोचना चाहिए। अस्थाई साधन के रूप में साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली छाया , माला एन, और पी पी आई यू सी डी, निरोध की सेवाएं सहज रूप में उपलब्ध है। सीएमएचओ ने निर्देशित किया कि  क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताएं , एएनएम सुपरवाइजर, एल एच वी आदि कार्यक्रम के दौरान 18 जुलाई तक घर-घर संपर्क करें एवं योग्य दंपतियों को अस्थाई साधनों की पूरी जानकारी देकर शंका समाधान करें। पी एस आई इंडिया के प्रोग्राम मैनेजर श्री केवल कुमार सिसोदिया ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अस्थाई साधनों के उपयोग इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश मंडलोई ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य महिला नसबंदी ऑपरेशन करने पर 2000 रुपए की राशि, प्रसव के 7 दिन के भीतर नसबंदी ऑपरेशन करने पर 3000 रूपये की राशि, पुरुष नसबंदी कराने पर 3000 रूपये की राशि, प्रसव पश्चात आईयूसीडी लगवाने पर 300 रुपए की राशि, गर्भपात पश्चात आई यू सी डी लगवाने पर 300 रुपए की राशि, अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर 100  रुपए की राशि हितग्राही को प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अंतरा इंजेक्शन 3 महीने के अंतर पर चार बार लगवा कर 3 साल तक गर्भधारण से बचा जा सकता है, यह इंजेक्शन लगवाने में आसान होने के साथ-साथ सर्वाइकल कैंसर तथा एनीमिया से भी बचाव करता है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है। कार्यशाला के दौरान शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉ गौरव बोरीवाल, डिप्टी मीडिया अधिकारी श्रीमती सरला वर्मा, एन एम ए श्री शरद शुक्ला, जिला मीडिया अधिकारी आशीष चौरसिया, बी ई ई श्रीमती इशरत जहां सैयद , श्री लोकेश वैष्णव, श्री सुरेश जोशी, श्री विकास पटेल, श्री नरेंद्र कछावा, शहरी क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर,  एएनएम , एल एच वी, शहरी आशा कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।
#JanSampark #ratlam

विश्व जनसंख्या दिवस पर जिले में हुई जागरूकता गतिविधियां आयोजित बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखें : सीएमएचओ विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर रतलाम जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष का नारा "जब तक बच्चों में हो सही अंतर, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल " निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के संबंध में जिला प्रशिक्षण केंद्र वीरिया खेड़ी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएमएचओ डॉ किरण वाडिवा ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहला बच्चा शादी के 2 साल बाद और पहले और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर रखने के संबंध में परिवार कल्याण के अस्थाई साधनों को अपनाने की दिशा में दंपतियों को प्रेरित किया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अस्थाई साधन के रूप में रतलाम जिले में नए साधन इंप्लांट उपलब्ध है , जिसकी बाजार में कीमत लगभग 8 हजार रुपए है, जिला चिकित्सालय रतलाम और मेडिकल कॉलेज रतलाम में इसकी निशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। परिवार कल्याण के स्थाई साधन अर्थात ऑपरेशन के संबंध में सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही सेवाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने अनुरोध किया कि परिवार कल्याण स्थाई ऑपरेशन करने के लिए दूसरे बच्चे की आयु कम से कम 9 माह हो, और बच्चे को खसरे का टीका लगवाने के बाद ही स्थाई साधन के रूप में सोचना चाहिए। अस्थाई साधन के रूप में साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली छाया , माला एन, और पी पी आई यू सी डी, निरोध की सेवाएं सहज रूप में उपलब्ध है। सीएमएचओ ने निर्देशित किया कि क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताएं , एएनएम सुपरवाइजर, एल एच वी आदि कार्यक्रम के दौरान 18 जुलाई तक घर-घर संपर्क करें एवं योग्य दंपतियों को अस्थाई साधनों की पूरी जानकारी देकर शंका समाधान करें। पी एस आई इंडिया के प्रोग्राम मैनेजर श्री केवल कुमार सिसोदिया ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अस्थाई साधनों के उपयोग इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश मंडलोई ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य महिला नसबंदी ऑपरेशन करने पर 2000 रुपए की राशि, प्रसव के 7 दिन के भीतर नसबंदी ऑपरेशन करने पर 3000 रूपये की राशि, पुरुष नसबंदी कराने पर 3000 रूपये की राशि, प्रसव पश्चात आईयूसीडी लगवाने पर 300 रुपए की राशि, गर्भपात पश्चात आई यू सी डी लगवाने पर 300 रुपए की राशि, अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर 100 रुपए की राशि हितग्राही को प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अंतरा इंजेक्शन 3 महीने के अंतर पर चार बार लगवा कर 3 साल तक गर्भधारण से बचा जा सकता है, यह इंजेक्शन लगवाने में आसान होने के साथ-साथ सर्वाइकल कैंसर तथा एनीमिया से भी बचाव करता है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है। कार्यशाला के दौरान शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉ गौरव बोरीवाल, डिप्टी मीडिया अधिकारी श्रीमती सरला वर्मा, एन एम ए श्री शरद शुक्ला, जिला मीडिया अधिकारी आशीष चौरसिया, बी ई ई श्रीमती इशरत जहां सैयद , श्री लोकेश वैष्णव, श्री सुरेश जोशी, श्री विकास पटेल, श्री नरेंद्र कछावा, शहरी क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर, एएनएम , एल एच वी, शहरी आशा कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। #JanSampark #ratlam

Ratlam, Madhya Pradesh | Jul 11, 2026

कलेक्टर श्रीमती सिंह के निर्देश से बाजना में हुआ विशेष वन अधिकार शिविर आयोजित

4741 लंबित प्रकरणों में का हुआ निराकरण

कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देश से जनपद पंचायत बाजना में विशेष वन अधिकार शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 15 पंचायत की ग्राम स्तर पर नवीन लंबित दावे, पुनः परीक्षण के लंबित दावे व सीएफआरआर के दावों पर सहित 4741 लंबित प्रकरणों में कार्यवाही की गई।

साथ ही सहायक आयुक्त श्रीमती डॉ प्रियंका राय द्वारा बाजना क्षेत्र की विभिन्न छात्रावासों एवं विद्यालयों का औपचारिक निरीक्षण किया गया। राजापुरा माताजी में जनजाति कार्य द्वारा संचालित आश्रम शाला में मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण कर  मध्यान्ह भोजन भी किया गया।
#JanSampark #ratlam

कलेक्टर श्रीमती सिंह के निर्देश से बाजना में हुआ विशेष वन अधिकार शिविर आयोजित 4741 लंबित प्रकरणों में का हुआ निराकरण कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देश से जनपद पंचायत बाजना में विशेष वन अधिकार शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 15 पंचायत की ग्राम स्तर पर नवीन लंबित दावे, पुनः परीक्षण के लंबित दावे व सीएफआरआर के दावों पर सहित 4741 लंबित प्रकरणों में कार्यवाही की गई। साथ ही सहायक आयुक्त श्रीमती डॉ प्रियंका राय द्वारा बाजना क्षेत्र की विभिन्न छात्रावासों एवं विद्यालयों का औपचारिक निरीक्षण किया गया। राजापुरा माताजी में जनजाति कार्य द्वारा संचालित आश्रम शाला में मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण कर मध्यान्ह भोजन भी किया गया। #JanSampark #ratlam

Ratlam, Madhya Pradesh | Jul 11, 2026

कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर नौ राजस्व अधिकारियों पर लगाया 9 हजार 500 का अर्थदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने नौ राजस्व अधिकारियों पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावदा, तहसीलदार सैलाना, तहसीलदार रावटी, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग), तहसीलदार जावरा, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर, न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ़ तथा न्यायालय नायब तहसीलदार पिपलौदा के कुल 38 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावदा श्री भगवान सिंह ठाकुर पर 04 लंबित प्रकरणों के लिए 1000 रुपये, तहसीलदार सैलाना श्री कुलभूषण शर्मा पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये, तहसीलदार रावटी श्रीमती वंदना किराडे पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग) श्री ऋषभ ठाकुर पर 04 लंबित प्रकरणों के लिए 1000 रुपये, तहसीलदार जावरा श्री सहदेव मौरे पर 20 लंबित प्रकरणों के लिए 5000 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर श्री वैभव जैन पर 03 लंबित प्रकरणों के लिए 750 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट श्री पंकज पवैया पर 02 लंबित प्रकरणों के लिए 500 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ़ श्री रामकलेश साकेत पर 02 लंबित प्रकरणों के लिए 500 रुपये तथा न्यायालय नायब तहसीलदार पिपलौदा श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। #JanSampark #ratlam - Ratlam News