दिल्ली | मालवीय नगर अग्निकांड मामला
मालवीय नगर अग्निकांड मामले में गिरफ्तार रसोइया केसर नेगी को साकेत जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें सख्त शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी अब तक ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास किया हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की हो या जांच में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की हो। अदालत ने यह भी माना कि केवल आशंकाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
जमानत की प्रमुख शर्तें:
जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
सबूतों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
बिना अदालत की अनुमति देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे।
जांच अधिकारी और अदालत के बुलाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।