'भावनाएं आहत करने वाला कंटेंट नहीं चलेगा', ध्रुव राठी के वीडियो पर दिल्ली HC सख्त
ध्रुव राठी के विवादित यूट्यूब वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने GAC को 15 दिनों के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार ने वीडियो को समाज में फूट डालने वाला बताते हुए हटाने की मांग की, जबकि कोर्ट ने आदेश की अनदेखी पर सख्त चेतावनी दी.
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