“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना मल्लावां पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0– 176/18 धारा 302 भा0द0वि0 में दोष सिद्ध पाए जाने अभियुक्त रावेन्द्र सिंह उर्फ कक्कू को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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