मध्य प्रदेश में अब छोटे अपराध पर नहीं होगी कारावास की सजा! दोषी को करनी होगी अस्पताल में सफाई और पौधरोपण जैसी सामुदायिक सेवा
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मध्य प्रदेश से बड़ा समाचार! राज्य सरकार ने लघु और प्रथम बार अपराध करने वालों के लिए कारावास के स्थान पर सामुदायिक सेवा का नया मार्ग प्रशस्त किया है।
गृह विभाग द्वारा सामुदायिक सेवा नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। अब न्यायालय दोषी को कारागार भेजने के बदले सार्वजनिक चिकित्सालय में स्वच्छता, विद्यालय में रखरखाव, नगरीय निकाय में साफ-सफाई और वन विभाग में पौधरोपण जैसे कार्य करने का आदेश दे सकेगा।
इसका उद्देश्य दंड के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराना है। यदि कोई चिकित्सक या अधिवक्ता दोषी पाया जाता है, तो उसकी कुशलता का उपयोग निर्धन वर्ग के हित में किया जाएगा।
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