
06-कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर अररिया में निषेधाज्ञा लागू, धारा 163 के तहत जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट संख्या ECI/PN.118/2026 दिनांक 22.09.2026 के माध्यम से 06-कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की घोषणा किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी, अररिया श्री विनोद दूहन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे—
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप, विधि-व्यवस्था भंग करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से चार या उससे अधिक व्यक्तियों के किसी स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि, पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी/बारात पार्टी, शव-यात्रा, हाट-बाजार तथा कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारियों एवं पुलिस बल पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा, ईंट-पत्थर अथवा मानव शरीर के लिए घातक किसी भी हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय तथा विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मी एवं पुलिस कर्मियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही, 06-कोसी स्नातक निर्वाचन के अवसर पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश में निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का निरीक्षण एवं शस्त्र जमा करने के लिए शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर यह प्रतिबंध शिथिल रहेगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजक नारा नहीं लगाएगा तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेगा, जो आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल हो।
किसी भी प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई सामग्री चिपकाने अथवा लिखने पर भी रोक रहेगी, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेगा। धार्मिक आयोजनों के माध्यम से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारा जाएगा तथा न ही भड़काया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा किसी भी प्रकार के प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेगा।
किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना अथवा प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित अथवा किया नहीं जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से निर्वाचन अवधि में निषेधाज्ञा एवं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।