
बड़ी खबर: 9 साल बाद मिला इंसाफ, खौफनाक डबल मर्डर केस में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला!
आँखों में मिर्च झोंककर माथे में मारी थी गोली; सौतेले भाई समेत 6 दोषियों को उम्रकैद।
पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में साल 2017 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह की अदालत ने दोनों भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में सौतेले भाई समेत सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
📌 मुख्य बातें:
6 दोषियों को उम्रकैद: मुख्य साजिशकर्ता जयसी लाल राय (मृतकों का सौतेला भाई), विजय राय, शिवपूजन राय, लालबाबू राय, शिवपूजन राय और गोपाल प्रसाद को कोर्ट ने दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है।
जुर्माना और मुआवजा: सभी दोषियों पर **25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा होगी। यह राशि पीड़ित मां गोदावरी देवी को मिलेगी। साथ ही उन्हें सरकारी मुआवजा भी दिया जाएगा।
क्या थी वारदात?
4 जुलाई 2017 की रात, रोशन कुमार और सोनू कुमार जब दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तब संपत्ति विवाद को लेकर घात लगाए बैठे हमलावरों ने उनकी आँखों में मिर्च का पाउडर झोंक दिया और माथे में गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।
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