औरंगाबाद: 25-26 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद
औरंगाबाद में विधि-व्यवस्था के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत 25 और 26 जुलाई 2026 को जिले के सभी सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 24 जुलाई को जारी किया गया और दोनों दिनों तक प्रभावी रहेगा
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