रुद्रप्रयाग में 16 वर्षीय नाबालिग की जबरन सगाई की शिकायत पर जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। जांच टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध कानून की जानकारी देते हुए चेतावनी दी। परिजनों ने लिखित आश्वासन दिया है कि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसका विवाह नहीं कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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